पेंशन योजना में भौतिक सत्यापन का नया विकल्प जुड़ने से पेंशनधारियों को मिलेगी राहत
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन योजना से तकनीकी कारणों से नाम कटने से निराश पेंशनधारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नए आदेश के बाद अब राहत मिलेगी। पेंशनधारियों के वार्षिक भौतिक सत्यापन में एक नया विकल्प जोड़ा है। अभी विभाग की ओर से सत्यापन के लिए तीन विकल्प है, लेकिन इनमें व्यावहारिक समस्या के कारण कई बुजुर्ग और जरूरतमंद पेंशन से वंचित हो रहे है। लगातार शिकायतों के बाद इसमें एक नया विकल्प जोड़ा है। बायोमैट्रिक में अंगुलियों के निशान नहीं आ रहे है, चेहरा आधार पोर्टल के माध्यम से सत्यापित नहीं हो रहा। आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर नहीं जुड़ने से ओटीपी नहीं मिल रहा। इस संबंध में लगातार शिकायतें व प्रकरण आने के बाद विभाग ने राहत देते हुए वैकल्पिक सुविधा के रूप में चतुर्थ विकल्प जोड़ा है।
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पत्रिका आर्टिकल के माध्यम से दी गई जानकारी
चूरू सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के व सत्यापन के बाद पेंशनर्स के वार्षिक भौतिक सत्यापन तय अवधि 31 मई को बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। मई माह के बीच लोकसभा चुनाव की आधार सहिंता लग गई तो इसे देखते हुए सरकार ने एक बार फिर पेंशनधारको को समय देते हुए, अब इसकी अवधि बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इसलिए सत्यापन से शेष रहे वरिष्ठजन अधिकारीको अपना भोतिक सत्यापन करवाकर जाधार योजना का लाभ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं राज्य सरकार ने सत्यापन में कोई समस्या आ रही तो पेंशनधारकों के लिए चार विकल्प तय किए हैं जिसके माध्यम भौतिक सत्यापन करवाकर योजना काल सकते है। फिर भी यदि शेष को लाभार्थियों ने ध्यान नहीं दिया तो
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग चूरू जिले के सहायक निदेशक अरविंद ओला के अनुमार सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो या फिर अन्य योजनाएं जिसके माध्यम से पाओं को लाभ मिल रहा है यह कोई भी वंचित नहीं रहे। इसलिए वरिष्ठ पेंशनर्स जिनके सामने कोई तकनीक समस्या आ रही है तो उनके लिए विकल्प दिए हैं जिनके माध्मय से के अनुसार ई-मित्र केन्द्र या ई-मित्र कियोस्क पापोनेटिक मोबाइल ऐप जिस पर यूआरएल के माध्यम से डाउनलोड कार्यालय में मौजूद रहकर अपने सत्यापन जैसी समस्या का समाधान करवा सकता है। इसी क्रम में पेंशनर का भौतिक सत्यापन नहीं हो पार रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनरों के लिए विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के पेंशनरों के लिए उपखण्ड अधिकारी के यहां व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर सत्यापन करवा सकते हैं।
पेंशन सत्यापन की अंतिम तिथि क्या है
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दी है।
नए विकल्प से जुड़ संकते है लाभार्थी
जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार है। विकल्पों के बाद भी यदि पेखनर्स स्वयं का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पा रहे हैं। क्योंकि उनके नहीं आ पा रहे हैं, उनका चेहरा अधार पोर्टल के जरिये सत्यापित नहीं हो रहा हो अथवा उनके आधार के साथ मोबाइल नहीं जुदा रही है। इस समस्या के समाधान के हुआ है और ओटीपी प्राप्त नहीं हो लिए पेंशनर्स संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में स्वयं के दस्तावेजो, पीपीओ, जनआधार आदि के साथ मौजूद रहकर वे पेंशन से वचित रह सकते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने वरिष्ठ पेंशनर्स से जो विभागले कर काही करवा पाएं उन्हें एक अवसर और देकर वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाकर पेशन को लाभ लेने को कहा। है। जिनके लिए विकल्प तय किए है उसी अनुरूप वे सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करवा
पिछले एक साल से अटकी है पेंशन
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र लाभार्थियों को वर्तमान में वेरिफिकेशन करवाने के लिए धरातल पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भौतिक सत्यापन से वंचित लाभार्थियों ने बताया कि उनकी एक साल से पेंशन अटकी हुई है। वर्तमान में पेंशन के सत्यापन में फिंगरप्रिंट का मिलान व आइरिश वेरिफिकेशन नहीं होना बड़ी समस्या है। जबकि वे पेंशन के लिए पूरी तरह योग्य है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उन्हें जनआधार कार्ड डाटा नॉट मैच, मेल फीमेल गलत डाटा सीडिंग, किसी अन्य के खाते में पेंशन जाना आदि समस्याओं के कारण पिछले एक साल से अधिक समय से पेंशन अटकी हुई है। राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन कानून का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। विभाग की ओर से नया विकल्प जुड़ने से सैकड़ों पेंशनधारियों को फायदा मिलेगा।
30 जून तक पेंशनर्स करा सकते हैं सत्यापन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक सत्यापाल जांगिड़ ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम के प्रावधानों के तहत सभी लाभार्थियों का प्रतिवर्ष दिसम्बर महीने में वार्षिक सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होता है, लेकिन जिले में अब तक 42 हजार 451 पेंशनर्स द्वारा वार्षिक सत्यापन नहीं कराया गया है. वार्षिक सत्यापन नहीं करवाए जाने की स्थिति में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को रोका जा सकता है. ऐसे में सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स जिन्होंने अब तक अपना वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है, वे नजदीकी ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर जाकर वार्षिक सत्यापन जरूर करवा लें. ऐसे में उनकी पेंशन रुक सकती है. पेंशन धारकको हरहाल में 30 जून तक सत्यापन करा लेना अनिवार्य है.
Rajasthan RAJSSP Yearly Verification 2021 के लिए आवश्यक दस्तावेज | पेंशन वार्षिक सत्यापन के दस्तावेज
- पेंशन सत्यापन के लिए पेंशन भोगी का ppo number
- पेंशनर का आधार कार्ड
- पेंशनर की बैंक पासबुक
- पेंशनर का जन आधार कार्ड
- पेंशनर अगर ज्यादा बुजुर्ग है तो उनके बायोमेट्रिक नहीं आते है तो उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होने आवश्यक है
- पेंशनर के अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए है तो उस स्थिति में पेंशनर का वार्षिक सत्यापन वेबकेम से किया जायेगा
भौतिक सत्यापान से पेंशनर वंचित इस तरह करवा सकते हैं सत्यापन
उप निदेशक सत्यापाल जांगिड़ ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी पेंशनर्स फेस रिकॉग्निशन एप द्वारा घर बैठे सत्यापन करवा सकते है. ई-मित्र केन्द्र पर जाकर अंगूठे की बायोमेट्रिक पहचान से सत्यापन, उपखंड अधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी के कार्यालय जाकर करा सकते हैं. यदि मोबाइन नंबर से आधार लिंक नहीं है और बायोमेट्रिक के जरिए भी नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा रिकॉग्निशन एप पर भी संभव नहीं होने की स्थिति में उपखंड अधिकारी या खंड विकास अधिकारी के आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकते है.
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